Janmangal Aawas Yojna

जनमंगल अवास ऋण

ऋण का उद्देश्यः-
नियमित आय स्त्रोत वाले व्यक्तियां को भवन निर्माण/भवन क्रय करने एवं आवासीय परिसर की मरम्मत/अभिवृद्धि एवं नवीनीकरण के लिये ऋण उपलब्ध करवाना।

ऋण के लिये पात्रताः-
राजस्थान सरकार के स्थाई कर्मचारी अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी संस्था के स्थाई कर्मचारी। ऐसे व्यक्ति जिनका गत 3 वर्षों से नियमित आयकर निर्धारित है। आवेदक योजना के अन्तर्गत दो व्यक्ति के संयुक्त नाम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सहऋणी के रूप में पति/पत्नि/ माता/पिता/पुत्र/पुत्रवधु हो सकते हैं परन्तु अवयस्क को सहऋणी नहीं बनाया जा सकेगा। योजनान्तर्गत 50 वर्ष की आयु तक के पात्र ऋणी को ही ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

ऋण का प्रयोजनः-
जनमंगल आवास ऋण योजना का प्रयोजन आवेदक के पास उपलब्ध राजस्थान आवासन मण्डल विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर पालिका द्वारा आवंटित पट्टेदार भूखण्ड पर निर्माण करवाना, मकान की मरम्मत, परिवर्तन परिवर्धन आदि के लिये ऋण उपलब्ध करवाना है। निर्धारित पात्रता वाले आवेदक के पास उपलब्ध ऐसे भूखण्ड जो कृषि भूमि पर उपलब्ध एवं उसके नियमन की स्वीकृति समक्ष अधिकारी द्वारा प्राप्त कर ली गई है एवं नियमन, रूपान्तरण/विकास शुल्क पंजीकरण शुल्क आदि जमा करवा दिया गया है को ऋण उपलब्ध करवाना।

ब्याज दर एवं ऋण की अवधिः-

जनमंगल आवास ऋण योजनान्तर्गत अधिकतम 15 वर्ष के लिये 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर अधिकतम 20 लाख रूपये की ऋण राशि पात्रता अनुसार उपलब्ध करवायी जाती है। ऋण राशि पर ब्याज मासिक आधार पर वसूल किया जावेगा। ऋण का पुनर्भुगतान प्रति माह निर्धारित किश्तो के आधार पर किया जावेगा।

बीमाः-
योजनान्तर्गत अग्रिम किये गये ऋण से सर्जित सम्पिŸा की सुरक्षा के लिये बीमा करवाना अनिवार्य होगा। बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान ऋ़णी द्वारा किया जावेगा।

ऋण हेतु आवश्यक दस्तावेज :-

आवासीय भवन निर्माण/निर्मित भवन क्रय करने मरम्मत/परिवर्तन/परिवर्धन हेतु भूखण्ड/भवन राजस्थान आवासन मण्डल विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर पालिका द्वारा नक्शे का अनुमोदन आवश्यक है। साथ ही मरम्मत/परिवर्तन/परिवर्धन के लिये बैंक के अधिकृत वैल्यूवर द्वारा जारी स्टेमेट आवेदक की गत 3 वर्षो की आयकर विवरणी वेतनभोगी आवेदक गत 3 माह के वेतन एवं कटौतियो का नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र आयु का प्रमाण पत्र। उक्त के अतिरिक्त दो सक्षम जमानतदार की जमानत आवश्यक है। रहन रखी जाने वाली अचल सम्पति पर मालिकाना हक व गत 15 वर्षो का भार रहित प्रमाण पत्र आवश्यक है। नियमानुसार लाभार्थी/जमानतदार को बैंक का नॉमिनल सदस्य बनाया जावेगा।